Bihar Gau Palan Yojana: बिहार सरकार के द्वारा बेरोजगार किसानों के लिए गौ पालन योजना को चलाया जा रहा है. इस योजना के जरिए बिहार सरकार गाय को खरीदने के लिए 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी को देती हैं. इस योजना के जरिए किसान डेयरी फार्म की संख्या में वृद्धि होती है.
इसके साथ साथ बेरोजगार लोगो को रोजगार भी मिलता है. इस योजना को बिहार सरकार और राज्य सरकार किसान एवं बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखकर योजना को शुरू किया गया है. आज हम आपको इस लेख में आपको गौ पालन योजना (Bihar Gau Palan Yojana) के बारे सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है.
Bihar Gau Palan Yojana क्या है ?
बिहार सरकार के द्वारा देशी गायों की डेयरी फॉर्म को खोलने के लिए एक खास योजना को चलाया जा रहा है. सरकार का इस योजना के जरिए लक्ष्य है देशी गायों की कमी को पूरा करना और देशी घी की भी कमी को पूरा करना है. इस योजना के जरिए बेरोजगार लोगो को रोजगार मिल जाता है.
इसमे सरकार के द्वारा 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी सरकार मुहैया कराती है. इस योजना के जरिए राज्य में गायों को संख्या में बढ़ोत्तरी होती है. इस योजना के लिए किसानों को प्राथमिकता दी जाती है. योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी.
गौ पालन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशी गाय का देशी घी की वृद्धि करना है. योजना के जरिए बेरोजगार लोगो को रोजगार मुहैया करना है. यह योजना को देसी गायों की संख्या में कमी होने के कारण पौष्टिक दूध की कमी हो रही है, जिससे समाज में बच्चों से लेकर युवाओं को पौष्टिक दूध नहीं मिल पा रहा है, इस लिए गौ पालन योजना को बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है.
गौ पालन योजना की विशेषताएं
- गौ पालन योजना के लिए बिहार राज्य में खुद का स्वरोजगार की दर में वृद्धि होनी चाहिए.
- गौ पालन योजना का लाभ बेरोजगार युवाओं के साथ ही किसानों को इसका लाभ दिया जाता है.
- इस योजना का उद्देश्य है कि बिहार राज्य में देशी गाय की वृद्धि करना है.
गौ पालन योजना का लाभ
- गौ पालन योजना का लाभ सरकार गाय पालकों को देशी गाय खरीदने के लिए 50 से लेकर 75 प्रतिशत की सब्सिडी देता हैं.
- सरकार योजना के लिए 10 लाख रुपया तक का अनुदान को देती है.
- योजना के तहत गाय खरीदने पर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75% की सब्सिडी मिलती हैं.
- अन्य वर्गों के लिए 15 गायों की संख्या तक 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती हैं.
गौ पालन योजना के लिए पात्रता
- गौ पालन योजना के लिए आपको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए.
- इस योजना के लिए बेरोजगार युवाओं के साथ ही किसान पात्र है.
गौ पालन योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- बेरोजगार प्रमाण पत्र/किसान
- जानवरों हेतु जमीन
Bihar Gau Palan Yojana के लिए आवेदन
गौ पालन योजना (Bihar Gau Palan Yojana) का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
फिर आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुलकर सामने आएंगा.
अब आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद ही लॉगिन करना है.
फिर आपको देशी गाय से जुड़ी जानकारियों को दर्ज करना है.
फिर आपको योजना में मांगे गए जरूरी दस्तावेजो को अपलोड करना है.
अब आपको फॉर्म को सबमिट करना है.
अब योजना के अधिकारियों के द्वारा आपकी जमीन की पुष्टि की जाएंगी,
आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही मिली तो आपको योजना का लाभ मिल जायेगा. जिसका रूपया आपके खाते में भेज दिया जायेगा.